JRFRY 2025 झारखंड राज्य फसल राहत योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना खासतौर पर लघु और सीमांत किसानों को राहत देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। आइए इस योजना से जुड़ी सभी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नाम | झारखंड राज्य फसल राहत योजना (JRFRY) |
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लॉन्च वर्ष | 2024-25 |
संचालित | झारखंड सरकार |
उद्देश्य | फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | झारखंड राज्य के लघु और सीमांत किसान |
आर्थिक सहायता | ₹3000 प्रति एकड़ (30-50% नुकसान), ₹4000 प्रति एकड़ (50% से अधिक नुकसान) |
अधिकतम कवरेज | 5 एकड़ भूमि तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | jrfry.jharkhand.gov.in |
इस योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता:
- 30-50% फसल नुकसान पर ₹3000 प्रति एकड़।
- 50% से अधिक फसल नुकसान पर ₹4000 प्रति एकड़।
- सीधा बैंक खाते में भुगतान (DBT):
- मुआवजा राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
- प्राकृतिक आपदा के दौरान मदद:
- आपदा के कारण फसल नुकसान होने पर किसानों को राहत।
- कोई शुल्क नहीं:
- आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है।
पात्रता और जरूरी दस्तावेज
पात्रता मापदंड
- झारखंड राज्य के स्थायी निवासी।
- लघु और सीमांत किसान।
- रैयत और बटाईदार किसान।
- न्यूनतम फसल नुकसान 20%।
जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड।
- बैंक खाता पासबुक।
- भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र।
- निवास प्रमाण पत्र।
- पासपोर्ट साइज फोटो।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
- “आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर और आधार संख्या दर्ज करें।
- ओटीपी प्राप्त करें और लॉगिन करें।
- आवेदन फॉर्म में भूमि और व्यक्तिगत जानकारी भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
महत्वपूर्ण लिंक
निष्कर्ष
झारखंड राज्य फसल राहत योजना किसानों के लिए एक सशक्त कदम है, जो उनकी आर्थिक सुरक्षा और फसल उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करती है। यह योजना आपदाओं के समय एक बड़ी मदद साबित होती है, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकें।
झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
झारखंड राज्य के लघु और सीमांत किसान, रैयत और बटाईदार किसान।
कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है?
30-50% फसल नुकसान पर ₹3000 प्रति एकड़।
50% से अधिक नुकसान पर ₹4000 प्रति एकड़।
आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?
आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, भूमि प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र।
योजना में आवेदन करने के लिए कोई शुल्क है?
नहीं, यह पूरी तरह से मुफ्त योजना है।
क्या मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है?
हां, DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से।
योजना के लिए कहां संपर्क करें?
श्री प्रदीप कुमार हजारी, कृषि विभाग, झारखंड सरकार।
ईमेल: advisercell[at]gmail[dot]com।